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एसडीएम ने पकड़ा अवैध मिट्टी खनन, दो जेसीबी व चार ट्रैक्टर ट्राली जब्त

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तिलहर। क्षेत्र में तालाब पाटने व अवैध मिट्टी खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को राजनपुर रोड पर कथित तौर पर तालाब पाटने के साथ ही मिट्टी खनन करने पर एसडीएम ने दो जेसीबी मशीन और चार ट्रैक्टर ट्रालियों को पकड़ लिया था। इस दौरान अधिकारियों की छापामार कार्रवाई के दौरान मिट्टी डालने वाले लोग भाग खड़े हुए थे। एसडीएम ने तत्काल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तथा राजस्व टीम लगाकर तालाब व जमीन के सीमांकन के आदेश दिए थे, लेकिन दिवाली का अवकाश होने के कारण अभी सीमांकन पूर्ण नहीं हो सका है। प्रशासन ने मिट्टी डालने के काम को जांच होने तक रुकवा दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
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तिलहर-राजनपुर मार्ग पर एक गैस एजेंसी के पास नगर पालिका सीमा क्षेत्र अंतर्गत प्राचीन तालाब है। जिसको पिछले चार दिन से पाटने का काम जोरशोर से चल रहा था। इसकी खबर मिलते ही एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने छापा मारा। उसके कुछ देर बाद एसडीएम मोइन उल इस्लाम और पुलिस उपाधीक्षक मंगल सिंह रावत भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। उनके निर्देश पर पुलिस ने अवैध रूप से मिट्टी खनन में प्रयोग की जा रहीं दो जेसीबी, चार ट्रैक्टर ट्रालियों का कब्जे में ले लिया।
चूंकि मामला नगर पालिका सीमा क्षेत्र में आता है, इसलिए एसडीएम ने तत्काल नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सर्वेश कुमार कुशवाहा को तलब किया। नगरपालिका टीम के साथ राजस्व टीम को लगाकर तालाब का सीमांकन कराने के निर्देश दिए। नायब तहसीलदार ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में राजस्व व नगरपालिका टीम ने देर शाम तक मौके की पैमाइश की। नायब तहसीलदार ने बताया कि सीमांकन का कार्य पूरा किया जा रहा है। त्योहार होने की वजह से रिपोर्ट एसडीएम को त्योहारों के बाद भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि मिट्टी बिना परमिशन के अवैध रूप से डाली जा रही थी।
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वहीं, एसडीएम मोइन उल इस्लाम ने बताया कि दीपावली की छुट्टी होने के कारण सीमांकन की रिपोर्ट उन्हें अभी प्राप्त नहीं हुई है। वैसे तालाब का रखवा पूरा बताया जा रहा है। तालाब के नंबर में काश्तकारों के नाम भी दर्ज बताए गए हैं। तालाब को तार से घेराबंदी करने के निर्देश पालिका ईओ ने दे दिए हैं। मिट्टी का अवैध खनन नहीं पाया गया है क्योंकि जो मिट्टी जेसीबी से निकाली जा रही थी, उसे खेत में ही बराबर किया जा रहा है। परिवहन के लिए मिट्टी खोद कर ले जाने को अनुमति लेना जरूरी होता है। इसलिए मिट्टी का अवैध खदान नहीं माना जाएगा।
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