शाहजहांपुर। सिंधौली क्षेत्र में नाबालिग को बहला-फुसलाकर घर से ले जाने और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने किशोर अपचारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर कुल एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
आठ फरवरी 2018 को नाबालिग लड़की के पिता ने सिंधौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि आरोपी उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद किशोर अपचारी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय भेजा था। पुलिस ने चार गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने किशोर अपचारी को दोषी पाया। उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।