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Shahjahanpur News: बगैर नोटिस फर्म को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश हाईकोर्ट ने किया निरस्त

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शाहजहांपुर। नगर निगम के बाहर स्थापित काकोरी ट्रेन एक्शन के अमर बलिदानियों की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किए जाने के मामले में बगैर नोटिस दिए फर्म फ्लाई इंफ्राटेक को ब्लैकलिस्ट किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने पहले नोटिस देने और फर्म को स्पष्टीकरण दिए जाने का मौका देने का आदेश दिया है।
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टाउन हॉल में शहीद प्रतिमा स्थल के सुंदरीकरण के लिए मेसर्स फ्लाई इंफ्राटेक को 40 लाख रुपये में ठेका दिया गया था। अमर बलिदानी पं. रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रेमकिशन खन्ना की प्रतिमाओं को फर्म ने 22 मार्च की रात क्षतिग्रस्त कर दिया था।
मामला तूल पकड़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के अंदर प्रतिमाओं की मरम्मत कर पुनर्स्थापित कराने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। निगरानी में लापरवाही बरतने पर नगर निगम के सहायक अभियंता (एई) मनोज कुमार और अवर अभियंता (जेई) प्रमोद कुमार को निलंबित कर दिया गया था। फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था।
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इस कार्रवाई के खिलाफ फर्म के पार्टनर राकेश पाठक ने हाईकोर्ट में अपील की। उनका कहना था कि फर्म को पहले नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। नगर निगम के मुख्य अभियंता आशीष त्रिवेदी ने बताया कि फर्म को नोटिस जारी कर दस दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद फर्म के स्पष्टीकरण के आधार पर उसे ब्लैकलिस्ट करने या न करने का निर्णय लिया जाएगा।
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