अप्रैल 2016 में ही हुई थीं बहाल राजलक्ष्मी
निदेशक ने बहाली आदेश निरस्त करने का दिया आदेश
स्थानीय बाल सुधार गृह की अधीक्षक राजलक्ष्मी का पिछले माह जारी किया गया बहाली आदेश निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में निदेशालय महिला कल्याण के निदेशक का आदेश भी जारी कर दिया गया है। निदेशक राम केवल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निदेशालय के आदेश पर 20 दिसंबर 2016 को बाल सुधार गृह की अधीक्षक राजलक्ष्मी को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई और प्रकरण की जांच उप मुख्य परिवीक्षाधिकारी मुरादाबाद को सौंपी गई। नामित जांच अधिकारी की आख्या में विलंब होने के कारण राजलक्ष्मी को छह अप्रैल 2016 को शासकीय कार्यहित में बहाल करते हुए राजकीय बाल गृह बालक शाहजहांपुर में ही तैनात कर दिया गया था। इस प्रकरण में विभाग का अनंतिम बहाली आदेश अब निरस्त कर दिया गया है।
यहां बता दें कि 14 मई को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कृष्णा राज ने दल-बल के साथ स्थानीय बाल गृह का निरीक्षण किया था और वहां भारी अनियमितताएं भी पकड़ी थीं। निरीक्षण के दौरान बाल गृह से एक बच्चे के भाग जाने की जानकारी भी केंद्रीय राज्यमंत्री को मिली थी, जिस पर उन्होंने अधीक्षक और जिला प्रोबेशन अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश प्रमुख सचिव महिला कल्याण को दे दिए थे। समझा जा रहा है कि अधीक्षक की बहाली आदेश इसी शिकायत के आधार पर निरस्त किया गया है।
इस संबंध में जानकारी मिली है लेकिन अभी कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ। विभाग यदि मुझे दोषी मान रहा है तो मेरा स्थानांतरण कर देना चाहिए। इस प्रकार की कार्रवाई करना मेरे साथ अन्याय है।
- राजलक्ष्मी, अधीक्षक, बाल सुधार गृह