शाहजहांपुर। गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी को अदालत ने चार वर्ष पांच दिन कैद की सजा से दंडित किया है।
गैंगस्टर अधिनियम के तहत थाना सदर बाजार में ग्राम रुद्रपुर, थाना तिलहर के रहने वाले प्रेमपाल उर्फ प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। वह आपराधिक कृत्यों में संलिप्त रहता था। समाज व लोगों में भय व्याप्त करने तथा अवैध रूप से धन-संपत्ति अर्जित करता था। न्यायालय एएसजे-5 में प्रेमपाल को दोष सिद्ध किया गया। उसे चार वर्ष पांच दिन कैद की सजा सुनाई गई। संवाद