शाहजहांपुर। होलिका दहन की रात डीजे बजाने से मना करने पर मारपीट और जानलेवा हमले के दोषी तीन सगे भाइयों समेत चार लोगों को अदालत ने पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
चौक कोतवाली क्षेत्र के अब्दुल्लागंज निवासी शेखर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसका बेटा मोहित अपने भाई सनी रावत के साथ मोहल्ला मतानी में रहने वाले अपने बाबा नरेंद्र कुमार के घर आया था। 28 मार्च की रात होलिका दहन के बाद घर के बाहर डीजे बज रहा था। रात लगभग दो बजे मोहल्ले के ही नन्हें उर्फ मिथिलेश उसके भाई राकेश, गेटी, अभिषेक के साथ विकास, जीतू, करन असलहे लेकर आ गए।
उन लोगों ने फायरिंग की और मोहित और सनी को लाठी-डंडे से पीटा। गोली लगने से मोहित और सनी घायल हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश नेहा आनंद ने करन, अभिषेक, जीतू और मुन्नालाल उर्फ गेटी को पांच-पांच वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। एडीजीसी शशिमोहन सिंह ने बताया कि दोषी व्यक्तियों ने इससे पूर्व भी वादी शेखर के बेटे पर हमला किया था। डीजे बजाने से मना करने पर फिर हमला कर दिया था।