पुवायां में कार चालक कुलदीप की हत्या के आरोपी। स्रोत : पुलिस
पुवायां (शाहजहांपुर)। बुकिंग पर कार लाने के बाद चालक शाहजहांपुर के नई बस्ती रेती दलेलगंज निवासी कुलदीप राठौर की हत्या में शामिल चार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। मुख्य आरोपी के नाबालिग पाए जाने से उसे किशोर सदन और तीन अन्य आरोपियों को कोर्ट से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
कुलदीप राठौर की कार को 26 अप्रैल की रात कुछ लोग पुवायां के गांव सदापुर में बरात में जाने के लिए बुक कर लाए थे। 27 अप्रैल की सुबह पुवायां में बड़ागांव के पास वीरमपुर सदापुर रोड से 50 मीटर दूर गन्ने के खेत में कार खड़ी मिली थी और चालक सीट पर कुलदीप का शव पड़ा था। कुलदीप की पीठ में गोली मारकर हत्या की गई थी। कुलदीप के भाई कमल राठौर ने अज्ञात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि जांच में शाहजहांपुर के मोहल्ला रोशनगंज निवासी सचिन का नाम सामने आया। सचिन को घर से पकड़कर पूछताछ की गई तो हत्या का राज खुल गया। सचिन ने बताया कि उसके साथ शाहजहांपुर के बड़ी विसरात हुसैनपुरा का कौशल कुमार, शिव काॅलोनी हयातपुरा का अमन, और अमन के ही मोहल्ले का एक किशोर कार को 13 सौ रुपये में बुक कर सदापुर में शादी समारोह में शामिल होने गए थे।
बड़ागांव से सदापुर जाने वाले मार्ग पर आरोपी किशोर तमंचा निकालकर स्टंट करने लगा। चारों लोग तमंचा लहराकर शोर शराबा करने लगे, जिसका कुलदीप ने विरोध किया। कुलदीप की बात से नाराज किशोर ने कुलदीप को गोली मार दी। इसके बाद वे लोग कुलदीप की पहचान न हो सके, इस कारण पर्स और मोबाइल लेकर भाग निकले।
पर्स और मोबाइल शारदा नहर में फेंककर वे लोग अपने घरों को चले गए। किशोर पर आईटी एक्ट का एक मुकदमा पहले से दर्ज है। पुलिस ने चारों का चालान कर दिया। कोर्ट में वकील ने मुख्य आरोपी को 17 वर्ष आठ माह का बताते हुए साक्ष्य दिया। इसके बाद किशोर को किशोर सदन भेज दिया गया और बाकी तीन आरोपियों को जेल भेज दिया गया।