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Shahjahanpur News: मारपीट में तीन सगे भाइयों को पांच-पांच वर्ष का कारावास

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शाहजहांपुर। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह ने घर में घुसकर मारपीट के एक मुकदमे में तीन सगे भाइयों को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 11-11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव भरतपुर निवासी अजयपाल ने 14 नवंबर 2011 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके भतीजे अवधेश की ससुराल फर्रुखाबाद के नगरिया में है। अवधेश का साढ़ू चीनी उसके पड़ोस में रहता है। भतीजे अवधेश के ससुर फूल सिंह ने अपनी बेटी की शादी जरियनपुर में तय की थी।
चीनी अपनी साली की शादी अपने भाई मुकेश के साथ कराना चाहता था। इसके लिए ससुर तैयार नहीं थे। चीनी शादी कराने के लिए अवधेश पर दबाव डाल रहा था। 14 नवंबर की शाम 06:30 बजे चीनी अपने भाई बबलू और मुकेश के साथ हाथों में लाठी-डंडे लेकर अवधेश के घर में घुस आया। गालीगलौज करते हुए उसके भतीजे अवधेश, संजीत, राजेश को पीटा। पुलिस ने चीनी, बबलू और मुकेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील शशिमोहन सिंह के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने बबलू, चीनी और मुकेश को दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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