शाहजहांपुर। पांच वर्ष की बच्ची से छेड़खानी के दोषी को अदालत ने पांच वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है।
कलान थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि नौ नवंबर 2020 की दोपहर 12 बजे उसकी पांच वर्ष की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। श्रीकृष्ण ने उसे गलत नीयत से पकड़ लिया। जब पड़ोस की रहने वाली एक महिला ने देखा तो उसकी मां को बुला लाई। उन लोगों को आता देखकर वह मौके से भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने श्रीकृष्ण के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट शिवकुमार तृतीय ने दोषी श्रीकृष्ण को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। संवाद