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Shahjahanpur News: खाद की कालाबाजारी पर फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज

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शाहजहांपुर। अधिकारियों से बगैर अनुमति लिए फुटकर विक्रेताओं को खाद बेचने पर फर्म मालिक के खिलाफ रोजा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। डीएम ने मामले की जांच शुरू करा दी है।
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जिला कृषि अधिकारी विकास किशोर ने रोजा थाने में तहरीर दी। इसमें बताया गया कि छह नवंबर को पीलीभीत के बीसलपुर निवासी और रोजा मंडी की ज्वाला सरन जगदीश सरन फर्म के मालिक पवन कुमार ने ई-मेल के माध्यम से जिला कृषि अधिकारी कार्यालय को सूचित किया कि मै. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक रैक बरेली आनी है। यह रैक सात नवंबर को आएगी। इसमें मै. ज्वाला सरन जगदीश सरन को 235 टन डीएपी और 17.5 टन ट्रिपल सुपरफॉस्फेट शाहजहांपुर के लिए मिलनी है।
इसके विपरीत खाद की यह रैक छह नवंबर को ही बरेली के रेलवे रैक प्वाइंट पर आकर लग गई। फर्म ने 16 फुटकर विक्रेताओं को उर्वरक बेच भी दिया। जिला कृषि अधिकारी की तहरीर के मुताबिक, शासनादेश का उल्लंघन करते हुए यह कृत्य उर्वरक की कालाबाजारी-ओवररेटिंग की श्रेणी में आता है। सीओ सदर प्रयांक जैन ने बताया कि फर्म के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा तीन और सात के तहत रोजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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यह है नियम
किसानों को सुगमतापूर्वक निर्धारित दरों पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए डीएम की अध्यक्षता में जनपदस्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति से आवंटन कराने के बाद ही आपूर्तिकर्ता कंपनी और थोक विक्रेता जिले में उर्वरक बेच सकते हैं। 11 अक्तूबर को जिले की सभी उर्वरक कंपनियों और थोक विक्रेताओं को निर्देश दिए गए थे कि आपूर्तिकर्ता कंपनी द्वारा आवंटित उर्वरक मात्रा के सापेक्ष जिन फुटकर विक्रेताओं को भेजी जानी है, उनकी सूची खाद की रैक लगने और सड़क मार्ग से आपूर्ति के पहले ही जिला कृषि कार्यालय को उपलब्ध कराएं। तब ही उर्वरक फुटकर विक्रेताओं को बेची जा सकेगी। जिले में खाद का आवंटन डीएम अपनी निगरानी में आवश्यकतानुसार कराते हैं।
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फर्म का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। जिन 16 विक्रेताओं को खाद बेची गई है, वहां पर जांच कराई जाएगी कि किन किसानों को किस रेट में खाद बेची गई। अगर गड़बड़ी मिलती है तो उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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-धर्मेंद्र प्रताप सिंह, डीएम
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