शाहजहांपुर। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले दूध, चाय, पनीर, खाद्य तेल, मिर्च पाउडर, पानी तक में मिलावट की जा रही है। एडीएम प्रशासन कोर्ट ने दो महीने के अंदर 40 मिलावटखोरों पर 26.60 लाख का जुर्माना लगाया है।
अपने फायदे के लिए मिलावटखोर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहे हैं। खुटार में रिफाइंड पामोलिन ऑयल ब्रांड राग गोल्ड में मिलावटी होने पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह से कोतवाली क्षेत्र में ब्रांडेड कंपनी की चाय में मिलावट करने पर विक्रेता पर 1.80 लाख रुपयेे का जुर्माना लगाया है। साबूदाना मिलावट करने पर विक्रेता पर 1.30 लाख रुपये, खुटार में मिर्च पाउडर में मिलावट करने पर 1.20 लाख रुपये, कोतवाली क्षेत्र में चना की दाल में मिलावट करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा। तिलहर में दूध में मिलावट करने वाले पर 85 हजार रुपये, कोतवाली क्षेत्र में ब्रेड पर 80 हजार, रक्स पर 80 हजार, जलालाबाद में मैंगो ड्रिंक में मिलावट करने पर 75 हजार का जुर्माना लगाया गया। जैतीपुर में खोया में मिलावट करने पर 60 हजार का, कटरा में बर्फी में मिलावट करने पर 60 हजार का, कोतवाली क्षेत्र में रबड़ी में मिलावट करने पर 40 हजार रुपये और सदर बाजार क्षेत्र में पनीर में मिलावट करने पर 35 हजार का जुर्माना लगाया गया। पैकिंग पानी में मिलावट करने पर रोजा क्षेत्र के विक्रेता पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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सेहत के लिए हानिकारक वस्तुओं में मिलावट करने पर जुर्माना लगाया गया है। मिलावटखोरों के विरुद्ध लगातार अभियान चलता रहेगा।
- संजय कुमार पांडेय, एडीएम प्रशासन