फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shahjahanpur News: गैरइरादतन हत्या में पिता-पुत्र को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा

Thu, 22 May 2025 01:14 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
शाहजहांपुर। न्यायालय ने बुजुर्ग महिला की गैरइरादतन हत्या में दोषी पिता-पुत्र को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

परौर थाना क्षेत्र के गांव दमुलिया के रहने वाले अरुण ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी गांव के कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश में 30 अगस्त 2021 को गांव के रैवारी, अजय, सुनील, छेदालाल उसके दरवाजे पर आकर गालीगलौज करने लगे। उसकी मां लड़ैती को लाठी-डंडे से पीटा। शोरशराबा सुनकर वह और गांव के लोग आ गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने लड़ैती को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान लड़ैती की मौत हो गई। पुलिस ने रैवारी, उसके बेटे सुनील उर्फ समरपाल और छेदालाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश आशीष वर्मा ने रैवारी और सुनील को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें