मतदान के लिए रवाना होने वाली पोलिंग पार्टियों के कर्मियों को यात्रा, दैनिक भत्ता और नाश्ता की धनराशि का भुगतान 14 फरवरी को संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट बूथों पर उपलब्ध कराएंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पोलिंग पार्टियां रवाना होने के तुरंत बाद भुगतान के लिए कोषागार से धनराशि प्राप्त कर लें। जिला निर्वाचन अधिकारी कर्ण सिंह चौहान ने बताया कि पोलिंग पार्टी में शामिल सभी श्रेणियों के अधिकारियों के लिए यात्रा एवं दैनिक भत्ता, नाश्ता, एसएमएस आदि मदों में भुगतान की जाने वाली धनराशि की दरें भी तय कर दी हैं। इसके तहत पीठासीन अधिकारी को 1570 रुपये, मतदान अधिकारी प्रथम को 1150 रुपये, मतदान अधिकारी द्वितीय को 900 रुपये और मतदान अधिकारी तृतीय को 600 रुपये दिए जाएंगे। इधर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के सेक्टर मजिस्ट्रेट 14 फरवरी को पोलिंग पार्टियों की बूथों पर रवानगी कराने के तुरंत बाद मतदान कर्मियों की धनराशि मुख्य कोषाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करेंगे। उसी दिन सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान केंद्रों पर निर्वाचन कर्मियों को धनराशि वितरित कर उनसे हस्ताक्षर सहित प्राप्ति रसीद लेंगे। मतदान के बाद प्राप्त कराई गई धनराशि की रसीदें सत्यापित बाउचरों सहित तीन दिन के अंदर मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय में जमा की जाएंगी।