प्रशिक्षण में जिला विकास अधिकारी पीपी त्रिपाठी सहित कई अधिकारियों ने कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया।
एडीएम श्रीवास्तव ने प्रशिक्षण में मौजूद पीठासीन अधिकारियों और मतगणना कार्मिकों को निर्देश दिए कि मतदान के दौरान मतदेय स्थल के अंदर केवल मतदाता बीडीसी को प्रवेश की अनुमति दें। वहां प्रत्याशी अथवा उनके एजेंटों का प्रवेश वर्जित रहेगा। यह भी ध्यान रखा जाए कि मतदान पूरी तरह गोपनीय रहे। वोट डालने के बाद कोई भी बीडीसी बूथ के अंदर और उसके परिसर में नहीं रुकना चाहिए।
डीडीओ त्रिपाठी ने मतगणना कार्मिकों को आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि वोटों की गिनती के दौरान यदि किसी मतपत्र पर एक से अधिक प्रत्याशियों के नाम के सामने वरीयता अंक दर्ज पाए अथवा मतपत्र पर मतदाता द्वारा अपनी पहचान का कोई चिन्ह दर्ज किया पाएं तो मतपत्र निरस्त करके उसके बारे में सहायक निर्वाचन अधिकारी को अवगत करा दें। उन्होंने कहा कि मतगणना में किसी भी तरह का विवाद टालने के लिए मत पत्रों की गिनती प्रत्याशियों और उनके एजेंटों के सामने इस तरह करें कि सारी प्रक्रिया उनकी निगाह में रहे।