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निर्वाचन आयोग ने तय की मतदान के लिए आईडी

Sun, 27 Sep 2015 08:55 PM IST
शाहजहांपुर।
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त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में केवल उन्हीं मतदाताओं को वोट डालने का अवसर मिलेगा जो अपने साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए प्रपत्र पहचान पत्र के तौर पर अपने साथ लेकर आएंगे। इस संबंध में अपर निर्वाचन आयुक्त जय प्रकाश सिंह ने मान्य पहचान पत्रों की सूची का परिपत्र सभी डीएम और एसपी को भेजकर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
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इन प्रपत्रों को दी गई पहचान पत्र की मान्यता  
0 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र
0 आधार कार्ड
0 पासपोर्ट
0 ड्राइविंग लाइसेंस
0 आयकर पहचान पत्र अर्थात पैन कार्ड
0 केंद्र व राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र
0 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
0 फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख जैसे पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड
0 अद्यतन फोटोयुक्त किसान बही
0 फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि
0 फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र
0 फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
0 फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र
0 मनरेगा के अंतर्गत निर्गत फोटोयुक्त जॉब कार्ड
0 श्रम मंत्रालय की बीमा योजना से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
0 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी पहचान पत्र
0 राशन कार्ड


परिवार के लिए मान्य
होंगे मुखिया के दस्तावेज
अपर निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त में से कई दस्तावेज परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं। ऐसे प्रपत्र परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे, बशर्ते सभी सदस्य एक साथ मतदेय स्थल पर पहुंचें और उनकी पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाए।
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