शहर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में वर्ष 2006 को क्रिकेट मैच के विवाद में हुई हत्या के मामले में बुधवार को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने दो सगे भाइयों समेत चार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही हर अभियुक्त पर 24-24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस बीच मुकदमे की सुनवाई के दौरान गत दिनों एक आरोपी नितिन गुप्ता की मौत हो गई थी।
हत्या की वारदात 24 नवंबर 2006 को सदर बाजार क्षेत्र में मामूली क्रिकेट मैच के विवाद पर हुई थी। उस दिन कैंट मैदान में मैच के दौरान एमनजई जलालनगर निवासी सलीम अख्तर उर्फ पप्पू का सिराज पुत्र साजिद खां से विवाद हो गया था। उसी शाम साढ़े पांच बजे इसी विवाद की रंजिश में सलीम के दुकान अमन ट्रेडर्स पर हॉकी और लोहे की राड से मोहल्ले के ही सगे भाई राजा और सिराज के अलावा सचिन, नितिन और कासिफ पहुंच गए एवं गाली-गलौज करने लगे। मना किए जाने पर आरोपियों ने सलीम और उसके दोस्त मुनीर पर हमला बोल दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों को लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां मुनीर की मौत हो गई।
आईपीसी की धारा 302 के तहत इस संबंध में केस दर्ज कर पुलिस ने चार्जशीट दायर की। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संजय सिंह तोमर ने आरोपियों के खिलाफ पैरवी की। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश भानुदेव शर्मा ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया और बुधवार को फैसला सुना दिया।