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यूनाइटेड इंश्योरेंस के मंडलीय प्रबंधक पर चार लाख का जुर्माना

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यूनाइटेड इंश्योरेंस के मंडलीय प्रबंधक पर चार लाख का जुर्माना
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दुर्घटनाग्रस्त कार का क्लेम नहीं देने पर कोर्ट ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
शाहजहांपुर। दुघर्टनाग्रस्त कार की मरम्मत में हुए खर्च में बीमा राशि नहीं देने के मामले की सुनवाई करते हुए स्थायी लोक अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के मंडलीय प्रबंधक को चार लाख रुपये व मुकदमा दायर करने की तिथि से मय ब्याज के और अधिवक्ता की फीस के रूप में पांच हजार रुपये पीड़ित पक्ष को दिलवाए जाने के आदेश दिए।
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तहसील पुवायां के गांव महमंदपुर सैंजनिया निवासी सत्कार सिंह ने बताया कि उसने कार का बीमा करा रखा था, उसकी कार 25 सितंबर 2014 को पुवायां-खुटार रोड पर गंगसरा के पास जानवर को बचाने के चक्कर में मकान की बाउंड्री से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। उसने क्षतिग्रस्त कार की सूचना 15 अक्तूबर 2014 को पुवायां स्थित बीमा कंपनी कार्यालय को दी। बीमा कंपनी ने क्षतिग्रस्त कार का सर्वे अमरजीत सिंह नंदा, जय भूषण जौहरी से कराया था। इसके बाद उसने अपनी क्षतिग्रस्त कार की मरम्मत कराई, जिसमें उसके चार लाख 25 हजार रुपये खर्च हुए। उसने क्लेम मांगा तो उसे नहीं मिला। इस पर उसने खिरनी बाग स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के मंडलीय प्रबंधक के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में वाद दायर कर दिया। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष कमल चौधरी, सदस्य तसनीम कौसर, मनोज कृष्ण मिश्र ने पत्रावली का अवलोकन व दोनों पक्षों को सुनने के बाद यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के मंडलीय प्रबंधक को चार लाख रुपये व व मुकदमा दायर करने की तिथि से मय ब्याज के और अधिवक्ता की फीस के रूप में पांच हजार रुपये पीड़ित पक्ष को दिलवाए जाने के आदेश दिए।
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