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बलात्कार के प्रयास की सजा सिर्फ पांच चप्पलें

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बलात्कार के प्रयास की सजा सिर्फ पांच चप्पलें
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नेता पुत्र को बचाने के लिए पंचायत का फरमान
पहले केवल माफी मांग कर मामले को रफा दफा कर रहे थे पंच
अमर उजाला ब्यूरो
खुटार। नेता पुत्र किसी युवती से बलात्कार का प्रयास करे तो इसकी सजा सिर्फ पांच चप्पलें ही हैं। यह फरमान खुटार के एक गांव की पंचायत ने सुनाया। पंचायत का यह फरमान क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन पुलिस इस मामले की जानकारी से इंकार कर रही है।
पंचायतें चेहरा देखकर फैसला करने के लिए कुख्यात रही हैं। ऐसा ही वाकया खुटार के गांव में बुधवार को सामने आया है।
क्षेत्र के गांव निवासी एक युवती बुधवार सुबह शौच के लिए खेतों की ओर गई थी। आरोप है कि गांव के ही एक नेता के पुत्र ने युवती को गलत नियत से पकड़ लिया और शोर मचाने पर जान से मार देने की धमकी देता हुआ आम के बाग में खींच ले गया। युवती ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपी को ललकारा तो वह मौके से भाग निकला। युवती ने घर आकर मामले की जानकारी दी तो परिवार के लोग उसे लेकर थाने जाने लगे।
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रास्ते में आरोपी के पिता ने युवती और उसके परिवार के लोगों को रोक लिया और पंचायत में मामला निपटा लेने को कहा। नेता के इशारे पर आनन फानन में पंचायत बैठ गई और पंचों ने फैसला सुना दिया कि आरोपी युवक पीड़िता से माफी मांगेगा और इसके बाद कार्रवाई नहीं की जाएगी। पंचायत के एकतरफा फैसले पर पीड़िता बिफर गई और उसने फैसला मानने से इंकार कर दिया। बात बिगड़ते देख पंचायत ने नया फैसला सुना दिया कि पीड़िता आरोपी को पांच चप्पलें मारेगी। थाना पुलिस नहीं किया जाएगा। इसके बाद युवती से आरोपी को पांच चप्पलें लगवाकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। थाना प्रभारी राहुल सिंह ने बताया कि इस संबंध में पुलिस को जानकारी नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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