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कोर्ट के आदेश पर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज

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सेहरामऊ दक्षिणी (शाहजहांपुर)। एक महिला ने कोर्ट के आदेश पर एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि डेढ़ वर्ष पहले उसके बेटे का निधन हरिद्वार में दुर्घटना में हो गया था। इस दुर्घटना की रिपोर्ट सेहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र के रहने वाले अनिल द्विवेदी ने वकील के माध्यम से लिखवा दी थी। 12 मार्च को वह अनिल के बुलावे पर उनके घर पति के साथ पहुंची तो वह हम दोनों को घर में बंद करते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गालियां देनी शुरू कर दीं। विरोध करने पर पति को पीटना शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि वह पहले भी अकेले में मिलने को बुला चुका है। आरोप लगाया कि अनिल वाद निस्तारण के लिए डेढ़ लाख रुपया हड़प चुका है। पुलिस में शिकायत करने पर उसने दोबारा शाम आठ बजे घर आकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज की और अश्लील हरकत करने लगा। कपड़े फाड़कर दुष्कर्म करने की कोशिश की। शोर मचाने पर लोग आ गए, जिन्हें देखकर वह धमकी दते हुए भाग गया। पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट, मारपीट, गाली-गलौज आदि धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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