शाहजहांपुर। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने शासन की गाइडलाइन के अनुसार जनपद में प्रत्येक शुक्रवार को रात आठ बजे से सोमवार को सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने के आदेश बृहस्पतिवार को जारी कर दिए। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य किसी को आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
दो दिवसीय सप्ताहांत बंदी के दौरान अग्निशमन विभाग, नगर निकाय ओर चीनी मिलों के स्तर से स्वच्छता और सफाई का विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजेशन और फॉगिंग आदि कार्य कराए जाएंगे। इस बीच, दो दिवसीय कोरोना कर्फ्यू लागू होने की जानकारी पाकर तमाम लोग शहर के बाजारों में घर-गृहस्थी के दैनिक उपयोग वाली वस्तुओं की खरीदारी को बाजारों में उमड़ पड़े।
अभी तक जनपद में शनिवार रात नौ बजे से सोमवार को सुबह छह बजे तक साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू लागू था। अब इसमें न केवल एक दिन (शनिवार) की वृद्घि कर दी गई है, रात्रिकालीन दैनिक लॉकडाउन की अवधि भी दो घंटे बढ़ा दी गई है। पूर्व निधारित व्यवस्था लागू होने के बाद से अधिकांश लोग सप्ताहांत की खरीदारी शनिवार को कर लेते थे, लेकिन डीएम का नवीन आदेश जारी होने के बाद लोगों ने एक दिन पहले से जरूरी चीजें जुटानीं शुरू कर दी। इस कारण सुबह से दोपहर तक बाजारों में ज्यादा भीड़ नहीं दिखी, लेकिन बाद में एकाएक ग्राहक बढ़ने लगे। लोगों ने बहादुरगंज की गल्ला मंडी और छोटी सब्जी मंडी से किराना जिंसों समेत दो-तीन दिन के लिए सब्जियां खरीदकर रख लीं क्योंकि कोरोना कर्फ्यू के दौरान फलों-सब्जियों के ठेलों पर बंदिश रहेगी।
आदेश में डीएम ने कहा है कि जनपद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाएगी और इसका सीधा उत्तरदायित्व संबंधित थानों के प्रभारी निरीक्षकों व थानाध्यक्षों का होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर संबंधितों से पहली बार 1000 रुपये और दूसरी बार अधिकतम दस हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। जनपद के वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्गो, चौराहों और बाजारों का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करेगें। अधिकारियों को सभी कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम ने बताया कि कोरोना के प्रभावी नियंत्रण को सभी धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अंदर ही मनाने के लिए जन सामान्य को प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शनिवार व रविवार को आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों समेत को चलाने की अनुमति के साथ फार्मास्यूटिकल, सैनिटाइजर आदि बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी, लेकिन वह सभी उद्योग बंद रहेंगे, जिन पर साप्ताहिक बंदी पहले से लागू है। चालू उद्योग इकाइयों के कार्मिकों और श्रमिकों को कार्य स्थल पर आने-जाने की अनुमति होगी।
इन पर लागू रहेगा प्रतिबंध
0 शादी समारोह में बंद स्थानों पर 50 व्यक्तियों और खुले स्थानों पर 100 से अधिक व्यक्तियों पर पूर्व आदेश के अनुसार प्रतिबंध लागू रहेगा।
0 सभी आयोजनों में मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग आदि सावधानियों का पालन अनिवार्य होगा।
0 पूर्व निर्धारित परीक्षाओं में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी।
0 परीक्षार्थियों और पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होंगे।
0 राज्य परिवहन निगम की बसों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने की अनुमति होगी।
0 अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।
0 प्रेस, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी ।