शाहजहांपुर। कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देने के आरोपी 12 तबलीगी जमातियों के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमवीर सिंह की अदालत मेें बुधवार को सुनवाई होनी थी। इन जमातियों की ओर से उनके अधिवक्ता फिरासत अली खां और एजाज हुसैन खां ने बुधवार को न्यायालय में सभी जमातियों को डिस्चार्ज (आरोप मुक्त) करने का प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 21 जुलाई निर्धारित की है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाईलैंड निवासी हसई, सोब्री, यूसुफ, हारिश, अब्दुल रोरसा, सुराचाई, मखोशी, मारूफी, हसन मीना, तमिलनाडु निवासी हुसैन अहमद, अब्दुल सरदार एमएस और शहर के मोहल्ला दिलाजाक निवासी मसीउल्ला को थाना सदर बाजार कोतवाली पुलिस ने गत 30 अप्रैल को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल भेज दिया था। गत 18 मई को थाईलैंड निवासी नौ जमातियों की जमानत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रार्थना पत्र पर आपत्ति के लिए अभियोजन अधिकारी लाल साहब सिंह के तर्कों को सुनने के बाद सुनवाई के लिए अगली तिथि 21 जुलाई निर्धारित की है। बता दें कि दिल्ली के निजामुद्दीन में हुई तबलीगी जमात के आयोजन में शामिल होकर लौटे इन सभी जमातियों के खिलाफ थाना सदर बाजार कोतवाली पुलिस ने गत 23 जून को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।