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Shahjahanpur News: ग्रामीण की गोली मारकर हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

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शाहजहांपुर। घर के सामने रहने वाले ग्रामीण की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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जलालाबाद थाना क्षेत्र के गांव बांसखेड़ा खुर्द के रहने वाले देवेश ने दस मार्च 2020 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके पिता रामऔतार शाम करीब चार बजे पड़ोस में रहने वालीं अपनी चाची के घर पर होली मिलने गए थे। वापस निकलते समय घर के सामने रहने वाले राजेंद्र और उसके बेटे शिवप्रताप, सोनू और व मोनू ने तमंचे लेकर उन्हें घेर लिया।
शिवप्रताप ने पिता के सीने में तमंचे से गोली मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपपत्र अदालत भेजा। पुलिस ने शिवप्रताप को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर तमंचा बरामद कर लिया। मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने शिवप्रताप उर्फ शब्बू को दोषी पाया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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