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Shahjahanpur News: नाबालिग का गला दबाकर हत्या की कोशिश में दोषी को चार साल की कैद

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शाहजहांपुर। किशोर का गला दबाकर हत्या की कोशिश के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार-तृतीय की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने खुदागंज क्षेत्र के दियुरिया गांव निवासी सत्यप्रकाश को चार वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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दियुरिया गांव निवासी इंद्रपाल सिंह ने 25 अप्रैल 2021 को खुदागंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 24 अप्रैल को गांव का सत्यप्रकाश उनके 15 वर्षीय बेटे पुष्पेंद्र को आम तोड़ने के बहाने जंगल ले गया। बालक ने पेड़ पर चढ़ने से मना किया तो सत्यप्रकाश ने उसकी गर्दन पकड़कर गला दबा दिया। इससे पुष्पेंद्र बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।
मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने सत्यप्रकाश को दोषी मानते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अर्थदंड की कुल धनराशि में से 80 प्रतिशत राशि पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश भी दिया। संवाद
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