बच्ची को उठाकर खेत पर ले गया था युवक, खून से लथपथ हालत में परिजनों को मिली थी
शाहजहांपुर। सात वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी बच्ची को उठाकर खेत पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। परिजनों को बच्ची खून से लथपथ मिली थी।
थाना सदर बाजार क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि 13 अप्रैल की रात करीब 12:30 बजे उनकी सात वर्ष की बेटी मोहल्ले में बज रहे डीजे को सुन रही थी। बेटी पेशाब करने गई। तभी आरोपी इंद्रपाल उसे बुरी नीयत से उठा ले गया। बेटी के न लौटने पर उनके फूफा बेटी को देखने निकले तो उसकी चीख सुनाई दी। वे लोग भागकर गए तो लगभग तीन सौ मीटर की दूरी पर बेटी नग्न अवस्था में मिली। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म में इंद्रपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। अदालत में गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रेमशंकर ने इंद्रपाल को दोषी पाया।
न्यायालय ने विचार व्यक्त किए कि अवयस्क बालिकाओं के विरुद्ध यौन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध यदि दंडादेश पारित नहीं किया जाता तो समाज में गलत संदेश जाएगा और न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। न्यायालय ने दोषी इंद्रपाल को 20 वर्ष के कठोर कारावास और दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को चिकित्सीय खर्चों एवं पुनर्वास के लिए नियमानुसार प्रदान की जाएगी। संवाद