शाहजहांपुर। विशेष पॉक्सो न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रेम शंकर ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी रोहित कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अलग-अलग धाराओं में कुल 1.55 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
निगोही थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 10 अक्तूबर 2019 को शाहजहांपुर गई थी। वहां से लौटते समय रोहित कुमार उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। बाद में मामले की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के बाद एससीएसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म आदि धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर रोहित कुमार को दोषी माना। न्यायालय ने रोहित को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। संवाद