शाहजहांपुर। किशोरी से छेड़खानी करने के दोषी को अदालत ने चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
रोजा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 22 मार्च 2019 को तहरीर देकर पुलिस को बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी सुबह करीब सात बजे शौच के लिए खेत पर गई थी। तभी जयभगवान ने बेटी को गलत नीयत से पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगा। बेटी ने शोर मचाया तो उनकी पत्नी वहां आ गई। तब जयभगवान मौके से भाग गया।
पुलिस ने जयभगवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नुसरत खान ने जयभगवान को चार वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। संवाद