शाहजहांपुर। कांट नगर पंचायत की अध्यक्ष मुनरा बेगम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलने का दावा किया गया है। मुनरा बेगम के बेटे और पूर्व चेयरमैन रईस मियां ने बताया कि उच्च न्यायालय ने चेयरमैन के वित्तीय अधिकार बहाल करने के आदेश दिए हैं।
नगर पंचायत कांट में आयोजित होने वाली बोर्ड बैठकों में अध्यक्ष के रूप में चेयरमैन मुनरा बेगम के शामिल न होने के बावजूद बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन किए जाने की डीएम से शिकायत की गई थी।
सीडीओ डॉ. अपराजिता सिंह की जांच में यह स्पष्ट हुआ था कि चेयरमैन की जगह उनके बेटे रईस मियां बोर्ड बैठक में शामिल होते थे। रिपोर्ट के आधार पर शासन ने अध्यक्ष के वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग एवं निष्पादन जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा नामित किसी अधिकारी के द्वारा करने के आदेश जारी किए थे।
प्रशासक के तौर पर एडीएम एफआर अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया था। चेयरमैन ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। बेटे रईस मियां ने दावा किया कि कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। इसकी कॉपी मंगलवार को मिल जाएगी। एडीएम एफआर अरविंद कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही कुछ स्पष्ट बताया जा सकता है।