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चिन्मयानंद प्रकरणः छात्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई आज

Mon, 02 Dec 2019 07:50 PM IST
बरेली ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
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पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में आरोपी एलएलएम की छात्रा के जमानत प्रार्थना पत्र पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

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उधर, छात्रा के माता-पिता करीब एक माह से इलाहाबाद में डेरा जमाए हुए है। वे छात्रा की जमानत जल्द से जल्द कराने के लिए वकीलों के संपर्क में हैं।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद छात्रा की इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है। छात्रा के जमानत प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन दूसरी कोर्ट में प्रार्थना पत्र पहुंच जाने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी।

कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधीश के समक्ष दो दिसंबर को पेश करने का आदेश दिया था। इसी के तहत छात्रा का जमानत प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय भेजा गया।
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छात्रा को चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगे जाने के मामले में एसआईटी ने 25 सितंबर को गिरफ्तार किया था। तब से छात्रा जिला कारागार में बंद हैं। छात्रा ने चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इस वजह से चिन्मयानंद भी 20 सितंबर से जेल में बंद हैं। उनकी जमानत पर फैसला कोर्ट में सुरक्षित है।

एसआईटी चार दिसंबर को दाखिल करेगी संपूर्ण स्टेट्स रिपोर्ट
चिन्मयानंद और छात्रा प्रकरण की संपूर्ण स्टेट्स रिपोर्ट त्रुटियों की वजह से एसआईटी 28 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल नहीं कर पाई थी। इसलिए स्टेट्स रिपोर्ट चार दिसंबर तक एसआईटी को कोर्ट में दाखिल करने को कहा गया था। अब चार दिसंबर को संपूर्ण स्टेट्स रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल कर सकती है।

छात्रा के भाई के प्रार्थना पत्र पर भी चार दिसंबर को होगी बहस
छात्रा के भाई की ओर से एसआईटी पर पिटाई करने का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को दिए गए प्रार्थना पत्र पर भी चार दिसंबर को बहस होगी। छात्रा के भाई ने एसआईटी पर पीटने का आरोप लगाते हुए उस पर केस दायर करने और एसआईटी को बदलने की मांग की है।

सचिन के जमानत प्रार्थना पत्र पर भी चार को होगी सुनवाई
चिन्मयानंद से पांच करोड़ की फिरौती मामले में आरोपी सचिन के जमानत प्रार्थना पत्र पर चार दिसंबर को सुनवाई होगी। सचिन का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायाधीश अशोक कुमार के समक्ष पेश किया गया था। इस पर उन्होंने उचित कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।

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