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कोर्ट ने दो नवंबर तक मांगी मोबाइल संबंधी रिपोर्ट

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शाहजहांपुर। सीजेएम कोर्ट ने चिन्मयानंद के वकील ओमसिंह के मोबाइल संबंधी रिपोर्ट पुलिस से दो नवंबर तक मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद इस मामले पर सीजेएम कोर्ट में बहस होगी।
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चिन्मयानंद को मोबाइल पर पांच करोड़ की फिरौती मांगने का व्हाट्सएप मेसेज भेजा गया था। उन्होंने यही मेसेज अपने अधिवक्ता ओमसिंह को भेज दिया था। इस पूरे मामले की जांच कर रही पुलिस ने डाटा रिकवर करने के लिए चिन्मयानंद का मोबाइल कब्जे में ले लिया था। उनके वकील ओमसिंह ने भी अपना मोबाइल पुलिस के सुपुर्द किया था। लखनऊ फोरेंसिक लैब से मोबाइल के संबंध में जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद वकील ओमसिंह ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मोबाइल वापसी की अर्जी दी थी। इस पर सीजेएम कोर्ट ने मोबाइल के संबंध में कोतवाली पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। पुलिस की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि बरामद मोबाइल किस अपराध संख्या से संबंधित है। पुलिस की रिपोर्ट में यह भी नहीं स्पष्ट है कि इस मोबाइल से आगे और साक्ष्य संकलित करना है या विवेचना संपादित करने के लिए मोबाइल एवं उसका डाटा कितना आवश्यक है। थाने से प्राप्त आख्या साफ न होने की वजह से बुधवार को इस मामले में बहस टाल दी गई थी। सीजेएम कोर्ट की ओर से जारी आदेश में वकील ओम सिंह के मोबाइल संबंधी रिपोर्ट दो नवंबर तक कोतवाली पुलिस की ओर से देना है।
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