शाहजहांपुर। चरस के साथ पकड़े गए दोषी को अदालत ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
कलान थाने के उपनिरीक्षक बलराज सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दो जनवरी 2016 को अमिदापुर के पास नखासा में एक व्यक्ति जल्लापुर गांव की ओर भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसने अपना नाम कुलदीप निवासी नई बस्ती, रुकनपुर, कलान बताया। उसके पास से पुलिस को 950 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शिवकुमार-तृतीय ने कुलदीप को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। संवाद