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स्टार प्रचारकों की सभा में मौजूद प्रत्याशियों को देना होगा खर्च

Sun, 05 Feb 2017 11:23 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला शाहजहांपुर
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विधानसभा चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों की जन सभाओं में यदि संबंधित प्रत्याशी मौजूद रहेंगे तो उस सभा पर होने वाला व्यय प्रत्याशियों को वहन करना होगा। चुनाव आयोग के व्यय प्रेक्षक साकेश प्रसाद सिंह ने रविवार को विकास भवन सभागार में प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उन्हें निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा नियमित रूप से तैयार कर उसकी सक्षम अधिकारियों से जांच कराने के निर्देश दिए। प्रेक्षक ने कहा कि यदि निर्धारित सीमा से एक रुपया भी अधिक खर्च हुआ तो प्रत्याशी जीतकर भी हार जाएगा। व्यय प्रेक्षक ने कहा कि नामांकन के बाद से चुनाव की सारी गतिविधियों पर होने वाला व्यय प्रत्याशी के खाते में जाएगा। उम्मीदवार का बैंक खाता ही एक तरह से उनका शैडो रजिस्टर माना जाएगा। कोई भी प्रत्याशी अथवा उनका समर्थक अपनी जेब से एक पैसा खर्च नहीं कर सकेगा। व्यय रजिस्टर कैशबुक की तरह काम करेगा, जिसमें एक ओर प्राप्त धनराशि और दूसरी ओर व्यय विवरण दर्ज होगा। 
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व्यय प्रेक्षक ने स्पष्ट किया कि 20 हजार रुपये और इससे अधिक के सभी भुगतान चेक और ई-ट्रांजक्शन के माध्यम से किए जाएंगे। पूरे चुनाव में कम से कम चार बार व्यय रजिस्टर का निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य है। प्रत्याशी अपने खातों की देखरेख करने वालों से निरंतर व्यय की जानकारी लेते रहें, ताकि व्यय सीमा का उल्लंघन न होने पाए। उन्होंने बताया कि एक विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों की करीब 100 टीमें उम्मीदवारोें के खर्च पर निगाह रख रही हैं। 
बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रेक्षक राजेंद्र सिंह ने कहा कि 28 लाख रुपये व्यय सीमा के अंदर सभी प्रत्याशी व्यय करें। कोई भी व्यक्ति जाति-धर्म और संप्रदाय के नाम पर वोट नहीं मांगेगा। पुलिस प्रेक्षक बाबूराम ने जिले के सभी संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों पर तैनात होने वाले पैरा मिलिट्री फोर्स का विवरण दिया। इस मौके पर पुवायां के प्रेक्षक ताशी धेंदुप शेरपा, डीएम कर्ण सिंह चौहान, एसपी केबी सिंह, सीडीओ टीके शिबु, एडीएम जितेंद्र शर्मा, सर्वेश कुमार आदि मौजूद रहे।
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गठबंधन प्रत्याशी के वाहनों पर दोहरे झंडे मान्य
व्यय प्रेक्षक की बैठक में मौजूद बसपा प्रत्याशियों के प्रतिनिधि महेश सागर ने तिलहर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी जितिन प्रसाद के प्रचार वाहनों पर सपा और कांग्रेस के दोहरे झंडे लगाए जाने पर आपत्ति की। उनका कहना था कि आयोग ने प्रचार वाहन पर केवल एक झंडा लगाने की अनुमति दी है। भाजपा प्रत्याशियों के प्रतिनिधि डीपी सिंह ने बसपा नेता की आपत्ति का समर्थन करते हुए कहा कि दोहरे झंडे लगाने की अनुमति तभी दी जानी चाहिए, जब प्रत्याशी ने गठबंधन उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कराया हो। हालांकि, बाद में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम सर्वेश कुमार ने आयोग की नियमावली का संबंधित अंश पढ़कर सुनाने के बाद आपत्तियां यह कर खारिज कर दीं कि गठबंधन के उम्मीदवारों को अपने वाहनों पर दोहरे झंडे लगाने की अनुमति है। 
वाहन पास के दुरुपयोग पर होगी एफआईआर
चुनाव प्रचार के लिए जिस प्रत्याशी को जितने वाहन पास जारी होंगे, उतने ही वाहन चलाए जा सकेंगे। व्यय प्रेक्षक ने स्पष्ट किया कि वाहन पास की फोटो कॉपियां अन्य वाहनों पर चस्पा कर उन्हें प्रचार में इस्तेमाल होते पाए जाने पर संबंधित प्रत्याशियों पर एफआईआर कराई जाएगी। इसके साथ ही नामांकन के दिन से लेकर वाहन पकड़े जाने के दिन तक उसके चालक और डीजल का खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ दिया जाएगा।
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