पुवायां। दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी पति को अदालत ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
थाना प्रभारी हरपाल सिंह बालियान ने बताया कि 15 अप्रैल 2018 को गांव भटपुरा के बलवीर की पत्नी रीना देवी जली हालत में मिली थी। 16 अप्रैल को जिला अस्पताल में रीना देवी की मौत हो गई थी। 17 अप्रैल, 2018 को गांव डेलखेड़ा निवासी रीना देवी की मां मैना देवी ने गांव भटपुरा चंदू निवासी दामाद बलवीर, दामाद के भाई नरवीर, नरवीर की पत्नी, मां रामवती के खिलाफ पुत्री को दहेज के लिए मारपीट कर जलाकर मार देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में पति को छोड़कर अन्य की नामजदगी गलत पाई गई थी। 24 जून को पुलिस ने बलवीर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
अपराधियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्वेक्शन के तहत मॉनीटरिंग सेल, थाना पुवायां पुलिस तथा अभियोजन विभाग ने मिलकर पैरवी की थी। प्रभारी पैरवी के चलते कोर्ट ने बलवीर को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। बलवीर को दहेज हत्या में सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।