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जिले में साठा धान की खेती पर प्रतिबंध लगा

Sun, 01 May 2016 12:22 AM IST
ब्यूरो/शाहजहांपुर
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खेतों में गेहूं काटने नहीं पहुंचे कर्मचारी - फोटो : अमर उजाला
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अधिशासी अभियंता निर्माण खंड जल निगम और उप निदेशक कृषि प्रसार द्वारा जिले में चालू गरमी के मौसम में सूख रहे नदी, नालों और कुओं के संबंध में शनिवार को प्रस्तुत आख्या पर डीएम विजय किरन आनंद ने तत्काल प्रभाव से 30 जून तक के लिए जिले में साठा धान की खेती पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आने वाले दिनों में देहाती इलाकों में भीषण पेयजल संकट होने की आशंका के मद्देनजर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा संबंधी पांच आदेश डीएम कोर्ट की ओर से शनिवार शाम को जारी कर दिए गए।
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इसके तहत जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति या किसान द्वारा साठा की बुआई, रोपाई, सिंचाई आदि नहीं करेगा। साठा धान के बीज की खरीद - फरोख्त पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। बीज के दुकानों - प्रतिष्ठानो्ं पर छापामार कर इस धान के कारोबार पर प्रभावी प्रतिबंध लागू कराया जाएगा। साथ ही जिले की सीमा में इस धान की लाना या लेजाने पर भी प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। डीएम ने स्पष्ट किया कि समयाभाव के चलते व्यापक जनहित में इस आदेश का एक -एक कर सभी संबंधित व्यक्तियों या किसानों को नोटिस तामील कराना संभव नहीं है, इसीलिए एक पक्षीय रूप में यह आदेश जारी किया गया है। सभी एडीएम, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ और थाना प्रभारी इस प्रतिबंध को लागू किया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं उल्लंघन की दशा में रिपोर्ट प्रस्तुत कर कार्यवाही करेंगे। 
डीएम ने बताया कि जिले में हाल में गांवों के दौरे एवं चौपाल के दौरान साठा धान पर किसानों ने बड़ी संख्या में ध्यान आकर्षित किया था। बताया गया था कि कई गांवों में इस धान की खेती से अत्यधिक भूजल दोहन होने से गर्मी में भूगर्भ जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। उसी क्रम में उक्त दोनों अधिकारियों जमीनी हकीकत संबंधी आख्या तलब की गई थी।
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