बाबा त्रिलोकीनाथ मंदिर में शपथ लेते हुए लोग। स्रोत:सूचना विभाग
शाहजहांपुर। महिला कल्याण विभाग की टीम ने बाल विवाह मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान के तहत शुक्रवार को कई स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।
चाइल्ड हेल्पलाइन व महिला कल्याण विभाग की टीम ने बताया कि बाल विवाह करने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास पूर्णतया नहीं हो पता है। इससे बालक एवं बालिकाओं का पूरा जीवन अंधकारमय हो जाता है। बाल विवाह करना कानूनन अपराध है। यदि कोई भी व्यक्ति बाल विवाह करता है तब उसको एक लाख रुपये जुर्माना और दो वर्ष की सजा हो सकती है। इस दौरान शपथ भी ली गई। कार्यक्रम बाबा त्रिलोकी नाथ मंदिर, हरदोई बाइपास पुलिस सहायता केंद्र, जामा मस्जिद, कचहरी मस्जिद के पास आयोजित किए गए। इस दौरान विनय कुमार शर्मा, आरती त्रिवेदी, सुपरवाइजर सुधीर कुमार, ज्ञान स्वरूप, दिवाकर मिश्रा आदि मौजूद रहे। संवाद