पंजीकृत फर्म पर स्टीकर लगाते हुए जीएसटी कर्मचारी। स्रोत: विभाग
शाहजहांपुर। जीएसटी की चोरी रोकने के लिए राज्य कर विभाग ने पंजीकृत फर्माें पर स्टीकर लगाने का अभियान शुरू कर दिया। स्टीकर पर लिखा गया है कि उपभोक्ता खरीदारी करने के बाद दुकानदार से पक्का बिल अवश्य लें। अगर दुकानदार मना करता है तो उसकी विभाग के हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत के आधार कार्रवाई की जाएगी।
जिले में 19000 फर्म जीएसटी में पंजीकृत हैं। कर चोरी करने के लिए दुकानदार उपभोक्ताओं को बिल नहीं देते हैं, जबकि जीएसटी जोड़कर ही सामान बेचा जाता है। उपभोक्ता के जागरूक होने पर कर की चोरी को रोका जा सकता है। इसलिए विभाग प्रत्येक पंजीकृत फर्म पर उपभोक्ताओं से पक्के बिल लेने की अपील करते हुए स्टीकर चिपका रहा है। विभाग की ओर से शिकायत के लिए नंबर 7235001729 जारी किया गया है।
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समाधान योजना से व्यापारियों को मिलेगा लाभ
राज्य कर विभाग की ओर से समाधान योजना चलाई गई है। इसके तहत साल में डेढ़ करोड़ रुपये का टर्नओवर करने वाले व्यापारी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसमें व्यापारी को मात्र एक प्रतिशत ही टैक्स देना होगा। प्रतिमाह खाता बनाने का चक्कर नहीं रहेगा। व्यापारी को तीन माह में सिर्फ एक बार टैक्स जमा करना होगा। इससे छोटे व्यापारियों को काफी लाभ मिलेगा। अधिक से अधिक पंजीकरण कराने के लिए व्यापारियों को इस योजना से विभाग जोड़ने का प्रयास कर रहा है।
कर चोरी करने के लिए पंजीकृत फर्माें पर स्टीकर चिपकाने का अभियान चल रहा है। उभोक्ताओं को भी पक्का बिल लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही समाधान योजना के छोटे व्यापारियों को जोड़ा जा रहा है। उनको मात्र एक प्रतिशत टैक्स ही जमा करना है।
- प्रवेश तोमर, उपायुक्त राज्य कर विभाग