तिलहर में बाल विवाह की सूचना पर पहुंचकर पुलिस ने जांच की। स्रोत : पुलिस
तिलहर। एक गांव में नाबालिग का विवाह कराने की शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज देख शनिवार को प्रशासन हरकत में आ गया। महिला एवं बाल कल्याण समिति और पुलिस की संयुक्त टीम ने विवाह की तय तिथि से दो दिन पहले गांव जाकर किशोरी के परिजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी देकर उन्हें किशोरी के बालिग होने पर ही उसका विवाह कराने के लिए राजी किया। इसके बाद शादी से पहले की रस्मों को रोक दिया गया।
संयुक्त टीम के गांव पहुंचते ही शादी की तैयारियों में जुटे किशोरी के परिजनों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वहां महिला एवं बाल कल्याण समिति के प्रभारी विनय शर्मा और पुलिस बल के साथ मौजूद अधिकारियों ने परिजनों से लड़की की आयु संबंधी अभिलेख मांगे। जांच में सामने आया कि छह जुलाई को प्रस्तावित विवाह के दिन दुल्हन के 18 वर्ष पूरे नहीं हो रहे हैं।
परिजनों ने लिखित रूप से आश्वासन दिया कि बेटी के बालिग होने से पहले उसका विवाह नहीं कराएंगे। टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेज दी। एसडीएम जीत सिंह राय ने बताया कि विवाह रुकवा दिया गया है।