खुटार। मोहल्ला इंद्रानगर निवासी श्रीकांत तिवारी की पत्नी रीना तिवारी ने कोर्ट के आदेश पर सगी बहन और गवाहों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
रीना तिवारी की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार उनके पिता स्व. सत्यनारायण मिश्रा की मौत के बाद उनकी मां सावित्री देवी के नाम एक मकान और दुकान थी। मां ने मकान, दुकान उनको बेच दी थी। 28 जनवरी 2017 को उन्होंने मां को पांच लाख रुपये देकर पुवायां के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बैनामा करा लिया।
जानकारी होने पर शालिनी मिश्रा ने गलत ढंग से बैनामा निरस्त कराने के लिए फर्जी वसीयतनामा अन्य लोगों के सहयोग से बनवाकर उसे असली की तरह अदालतों में पेश किया और वसीयत के आधार पर ही नगर पंचायत खुटार में अपना नाम दर्ज करा लिया।
उनके आपत्ति करने पर दुकान, मकान को विवादित दर्ज किया गया। 19 अक्तूबर 2025 को शालिनी ने उनसे मारपीट की और दूसरे मकान में भी आधा हिस्सा देने से मना कर दिया। पुलिस के रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। थाना प्रभारी श्यामवीर सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच कराई जा रही है। संवाद