शाहजहांपुर। स्कूली वाहनों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब जिस स्कूली वाहन में छात्राएं सफर करेंगी, उसमें महिला परिचारिका (अटेंडेंट) की मौजूदगी अनिवार्य होगी। विभाग के निर्देश स्कूलों तक पहुंचने के बाद प्रबंधन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।
एआरटीओ प्रशासन सर्वेश सिंह ने बताया कि प्रत्येक स्कूल वाहन में चालक के अलावा एक परिचारक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। परिचारक बच्चों को सुरक्षित तरीके से वाहन में चढ़ाने और उतारने में मदद करेगा। जिस वाहन में छात्राएं यात्रा करेंगी, उसमें महिला परिचारक की तैनाती जरूरी होगी।
उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए स्कूलों के शिक्षक भी उनके साथ यात्रा करेंगे। परिवहन विभाग की ओर से स्कूल प्रबंधन को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।