शाहजहांपुर। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
थाना तिलहर क्षेत्र के रहने वाली एक महिला ने एसपी को प्रार्थना पत्र दिया था। इसके आधार पर 30 अगस्त 2018 को तिलहर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। महिला ने बताया था कि लगभग एक महीने पहले उसकी बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया था। उसे काफी ढूंढ़ने का प्रयास किया लेकिन कुछ पता नहीं चला।
पुलिस की विवेचना में योगेश सिंह उर्फ पिंटू का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने किशोरी को तलाशा और उसका मेडिकल परीक्षण कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने योगेश सिंह उर्फ पिंटू के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म व अन्य धाराओं में आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर योगेश सिंह को दोषी पाया गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश सुदीप कुमार जायसवाल ने योगेश को 20 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। संवाद