एक्सईएन को 30 हजार क्षतिपूर्ति देने के आदेश
करंट से भैंस की मौत के मामले में स्थायी लोक अदालत का फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
शाहजहांपुर। रंट से भैंस की मौत के मामले में स्थायी लोक अदालत ने मध्यांचल विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता को 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति व पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में याचिका दायर करने की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वादी को दिलाए जाने का आदेश दिया है।
निगोही क्षेत्र के गांव ऊनकला निवासी हसीब हसन ने लोक अदालत में दायर याचिका में बताया कि 14 जुलाई 2016 को शाम 3:30 बजे उसकी भैंस खेत में चरने जा रही थी। इबने हसन की दुकान के पास खुले में रखे विद्युत ट्रांसफार्मर के पास से उसकी भैंस निकली तो उसे करंट लग गया। इससे भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। उसने भैंस की कीमत 61 हजार 800 रुपये बताई। हसीब ने बताया कि ट्रांसफार्मर के चारों ओर सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए था लेकिन खुले में रखा ट्रांसफार्मर बिजली विभाग की लापरवाही को उजागर कर रहा है। इस पर स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष कमल चौधरी, सदस्य तसनीम कौसर, मनोज कृष्ण मिश्र ने मध्यांचल विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता को 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति व पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में याचिका दायर करने की तिथि से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वादी को दिलाए जाने का आदेश दिया।