संतकबीरनगर। सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों व अधिकारियों को सड़क सुरक्षा नियम का पालन करना होगा। हेलमेट व सीट बेल्ट न लगाने वाले सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मंडलायुक्त ने बाइक और कार से कार्यालय आने वाले कर्मचारियों को हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने के निर्देष दिए हैं।
प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के बाद आयुक्त बस्ती मंडल अखिलेश सिंह ने सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्ष को पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो अधिकारी एवं कर्मचारी दो पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे सभी हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री के लिए भी हेलमेट जरूरी है। इसी प्रकार जो अधिकारी, कर्मचारी चार पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वह सभी सीटबेल्ट अनिवार्य रूप से लगाएं।
वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें। चार पहिया वाहन में अन्य सभी सहयात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी द्वारा हेलमेट एवं सीटबेल्ट की जांच करने पर यदि निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो कार्यालय में उनके प्रवेश पर रोक लगाया जाए। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।