दस हजार रुपये अर्थदंड से किया दंडित
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी द्वितीय) विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट काशिफ शेख की कोर्ट ने दो किलो गांजा रखने के दोषी को दो वर्ष कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
विशेष लोक अभियोजक हरिकेश त्रिपाठी ने बताया एसएचओ शमसेर बहादुर सिंह की तहरीर पर थाना बखिरा के ग्राम दुर्गजोत निवासी मालिया पुत्र नाटे उर्फ इम्तियाज के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया कोर्ट में आरोपी ने आरोप से इन्कार करते हुए विचारण की मांग की। कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनने गवाहों की गवाही, मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य और आरोपी के विरुद्ध 21 अपराधिक केस भी दर्शाए गए हैं।