आठ हजार रुपये अर्थदंड देना होगा
अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सीजेएम अनिल कुमार की कोर्ट ने चेक बाउंस मामले मे दोषी पाए जाने पर नागेन्द्र नाथ श्रीवास्तव को दो वर्ष साधारण कारावास व शेष 6,30,000 रुपये 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से आठ हजार रुपये जुर्माने की धनराशि को जोड़ते हुए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की सभी धनराशि परिवादी को प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। साथ ही भू-राजस्व की भांति वसूल की जाएगी।
पीड़ित परिवादी के अधिवक्ता राम कृष्ण यादव ने बताया कि संतोष कुमार राय पुत्र सत्य प्रकाश निवासी ग्राम मुंडेरा राय पोस्ट जिगीना थाना धनघटा ने नागेंद्र नाथ श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय कैलाश नाथ निवासी फरेंदिया पोस्ट देवकली थाना महुली के विरुद्ध 9,30,000 रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। कहा कि 11 नवंबर 2014 को 9,50,000 रुपये में मिनी बस खरीदने और बेचने का सौदा हुआ।
बिक्री की पूरी रकम पीड़ित परिवादी ने आरोपी को भुगतान कर मिनी बस का कब्जा प्राप्त कर लिया। मिनी बस पर आरोपी ने फाइनेंशियल कर्जा लिया था। परिवादी ने बस की मरम्मत में 100000 रुपये से अधिक खर्च किए। आरोपी ने कर्ज की रकम नहीं चुकाई। लोन में ब्याज अधिक बढ़ जाने के कारण फाइनेंसर ने मिनी बस जब्त कर ली।
परिवादी ने आरोपी से संपर्क किया तो आरोपी परिवादी को यह विश्वास दिलाया की संपूर्ण कर्ज की रकम चुकता कर परिवादी को उक्त मिनी बस पुनः लाकर कब्जा देकर परिवादी के नाम ट्रांसफर करवा देंगे। आरोपी ने परिवादी को 9,30,000 रुपये का एक चेक आठ दिसंबर 2015 को दिया व शेष रकम ब्याज सहित दे देगा। आरोपी की बातों पर विश्वास करके परिवादी ने बैंक में चेक कैश के लिए दिया जो बाउंस हो गया। पीड़ित परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को नोटिस भेजा। जवाब नहीं मिलने पर पीड़ित ने आरोपी नागेंद्र नाथ श्रीवास्तव के विरुद्ध कोर्ट में परिवाद दाखिल किया।