संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत मारपीट के मामले के चार आरोपियों को छह-छह माह की परिवीक्षा पर छोड़ा। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद 19 मार्च को न्यायालय एससी-एसटी एक्ट की कोर्ट ने थाना बखिरा में पंजीकृत केस में आरोपी मन्टू पुत्र हीरालाल, हीरालाल पुत्र सभापति, जयशंकर मिश्र पुत्र सभापति मिश्र व विपिन पुत्र रामशंकर मिश्र को दोषी पाए जाने पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत छह-छह माह के सदाचार की परिवीक्षा पर मुक्त किए जाने का आदेश पारित किया है।