संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 24 मार्च को न्यायालय जेएम की अदालत ने थाना मेंहदावल से संबंधित आरोपी परदेशी व लालू को उनके अपराध के लिए प्रत्येक दोषी को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व प्रत्येक को 2,500-2,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को 25-25 दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।