संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गोहत्या के मामले में दोषियों को जेल में बिताई अवधि और कोर्ट उठने तक की सजा और अर्थदंड से दंडित किया।
न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट ने सीएस एक्ट व पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुधारा से संबंधित अभियुक्त रहमान बंजारा उर्फ अब्दुल रहमान निवासी जमदाशाही थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गई 11 माह की अवधि व 2,500 रुपये के अर्थदंड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर पांच दिन के साधारण कारावास की सजा अभियुक्त को भुगतनी होगी।
दूसरे मामले में कोर्ट ने थाना बखिरा पर पंजीकृत गोहत्या निवारण अधिनियम के मामले में दोषी इम्तियाज उर्फ नाटे निवासी दुर्गजोत को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मामले में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1,200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 30 दिन के साधारण कारावास की सजा अभियुक्त को भुगतना होगी।