संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मारपीट के मामले में न्यायालय जेएम ने दो दोषियों को 6-6 माह के सदाचरण कायम रखने की शर्त पर छोड़ा है। धनघटा क्षेत्र के अमृतलाल ने 10 अक्तूबर 2005 को पुलिस को तहरीर दी कि चपरापूर्वी गांव के सबरू सिंह और नेमा देवी ने उसे मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में केस दर्ज हुआ। कोर्ट में सुनवाई के बाद जेएम न्यायालय ने दोनों को दोष सिद्ध पाया। इसके बाद दोनों को छह-छह माह की अवधि के लिए सदाचरण कायम रखने के लिए दंडित किया। संवाद