किशोरी से छेड़खानी के दोषी दो भाइयों को सजा
कोर्ट ने छोटे भाई को तीन साल और बड़े भाई को एक साल की सजा सुनाई
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने किशोरी के घर में घुसकर छेड़खानी करने के दोषी छोटे भाई को तीन वर्ष की सजा सुनाई। एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जबकि दोषी बड़े भाई को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी नहीं होने की वजह से एक वर्ष की सजा और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 14 वर्षीय पीड़िता ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया। उसने बताया कि वह ननिहाल में पैदा हुई। वह नाना तथा अपनी माता के साथ धनघटा क्षेत्र में रहती है।पिता बाहर नौकरी करते हैं।
25 जनवरी 2015 को उसके नाना चौराहे पर चले गए थे और मां खेत में चली गई थीं। अकेला पाकर गांव का 24 वर्षीय युवक उसके घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। मना करने पर उसे पटक दिया।
शोर मचाने पर छोड़ कर भाग गया। उसी बीच आरोपी 26 वर्षीय भाई को लेकर पहुंच गया और दोनों भाई मिलकर उसे मारने-पीटने लगे। गांव के लोगों के बीच-बचाव करने पर आरोपी भाग गए।
न्यायालय के आदेश पर थाना धनघटा में दोनों पर घर में घुसकर छेड़छाड़ करने मारने-पीटने, जान से मारने की धमकी देने व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों की गवाही कराई गई। सुनवाई के बाद सजा सुनाई गई।