संतकबीरनगर। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी से छेड़खानी और अपशब्द कहने के मामले में दोषी पाए जाने पर दो व्यक्तियों को तीन-तीन वर्ष की सश्रम कारावास और नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। पीड़िता को नालसा स्कीम के तहत चालीस हजार रुपया प्रतिकर भुगतान करने का आदेश दिया है। घटना के दिन किशोरी की आयु 17 वर्ष पांच माह 10 दिन की थी। बखिरा क्षेत्र के ग्राम की किशोरी ने तहरीर दिया कि 17 जनवरी 2017 की शाम को वह नित्य क्रिया के लिए गई थी तो आरोपियों ने रोक कर छेड़छाड़ करते हुए अपमानित किया और फोन पर जानमाल की धमकी दी। दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ। विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में आरोपियों ने अपराध किया जाना अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।
अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाही और पक्षों की बहस सुनने के बाद किशोरी को छेड़छाड़ कर अपशब्द कहने और पॉक्सो एक्ट में दोषी पाए जाने पर दोनों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास और नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।