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Sant Kabir Nagar News: पॉक्सो एक्ट के दोषी को तीन वर्ष सश्रम कारावास

Fri, 20 Dec 2024 11:27 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाए जाने पर 37 वर्षीय व्यक्ति दयाशंकर उर्फ मुन्ना मौर्या को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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इसके साथ ही दो हजार पांच सौ रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।
थाना मेंहदावल अन्तर्गत ग्राम की पीड़िता की मां ने महिला एसओ को प्रार्थना पत्र दिया कि दो सितंबर 2017 को वह अपने पति के साथ अपने बच्चे को लेकर दवा इलाज के सिलसिले में गोरखपुर में थी। उसकी 13 वर्षीय पुत्री अपने दादी के साथ गांव के सीवान में घास काटने के लिए गई थी।
गांव के ही आरोपी मनबढ़ दबंग किस्म का आदमी उसकी पुत्री को अकेला पाकर गलत नीयत से खींच कर सीवान से सटे बगीच में ले जाने लगा। उसकी पुत्री चिल्लई तो घास काट रहे तमाम लोग घटना स्थल की तरफ दौड़े तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। वह जब घर आई तो पुत्री व उसकी दादी ने घटना की जानकारी दी। आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज हुआ।घ
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